Retirement Age Hike: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने को लेकर अफवाहों का बाजार गरम था। हर कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति से पहले अपने भविष्य की योजना बनाता है और इसलिए सेवानिवृत्ति की उम्र में किसी भी बदलाव का उनके जीवन पर सीधा असर पड़ता है। हाल ही में संसद में इस मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया था, जिसका सरकार ने स्पष्ट जवाब दिया है।
रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने पर क्या है सरकार का निर्णय?
केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में साफ कर दिया है कि सरकार फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र में कोई बदलाव नहीं कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार कर्मचारियों के लिए जल्दी या देर से सेवानिवृत्ति देने की कोई नई योजना नहीं बना रही है। वर्तमान में रिटायरमेंट की आयु सीमा में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं चल रहा है।
राज्यसभा में पूछे गए महत्वपूर्ण सवाल
भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजवीर सिंह ने केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से जुड़े दो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे थे। पहला, क्या सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को समय से पहले सेवानिवृत्त करने की कोई योजना बना रही है? दूसरा, क्या निर्धारित समय सीमा के बाद यानी देर से रिटायरमेंट लेने के इच्छुक कर्मचारियों के लिए कोई नीति है? इन दोनों ही सवालों का जवाब केंद्रीय मंत्री ने नकारात्मक में दिया है।
विभिन्न विभागों और पदों के अनुसार रिटायरमेंट
वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट की उम्र विभागों और पदों के अनुसार अलग-अलग निर्धारित है। रिटायरमेंट की उम्र को लेकर समय-समय पर बहस होती रहती है। कर्मचारियों के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2021 और अखिल भारतीय सेवा नियम 1958 के प्रावधान लागू होते हैं।
वीआरएस लेने का विकल्प
हालांकि मंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि केंद्र के कर्मचारी चाहें तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) का लाभ उठा सकते हैं। वीआरएस लेने के लिए कुछ नियम और शर्तें तय की गई हैं, जिन्हें पूरा करना होगा। यह विकल्प अखिल भारतीय सेवा नियम 1958 और केंद्रीय सिविल सेवा (सीसीएस) पेंशन नियम 2021 के प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध है।
रिटायरमेंट पर मिलने वाले लाभ
सेवानिवृत्ति पर कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और पेंशन जैसे महत्वपूर्ण लाभ मिलते हैं। रिटायरमेंट किसी भी कर्मचारी के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है और इसलिए वे अपनी सेवानिवृत्ति से पहले ही अपने भविष्य की योजना बनाना शुरू कर देते हैं। रिटायरमेंट के समय मिलने वाले लाभ उनके भविष्य की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
वीआरएस लेना व्यक्तिगत विकल्प
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया है कि वीआरएस लेना पूरी तरह से कर्मचारी की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। समय से पहले रिटायरमेंट लेने के इच्छुक कर्मचारियों को निर्धारित मापदंडों को पूरा करना होगा, जिसके बाद वे कभी भी वीआरएस ले सकते हैं। सरकार की ओर से इस संबंध में कोई नई योजना या दबाव नहीं है।
सेवानिवृत्ति नियोजन का महत्व
रिटायरमेंट किसी भी कर्मचारी के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ होता है और इसलिए इसकी पूरी तैयारी करना आवश्यक है। सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन को सुखद बनाने के लिए वित्तीय योजना, स्वास्थ्य संबंधी तैयारियां और अन्य व्यवस्थाओं पर ध्यान देना महत्वपूर्ण होता है। सरकार की स्पष्टता से अब कर्मचारी अपनी वर्तमान सेवानिवृत्ति योजना के अनुसार ही तैयारी कर सकते हैं।
सेवानिवृत्ति का वर्तमान नियम
वर्तमान में अधिकांश केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की उम्र 60 वर्ष निर्धारित है, जबकि कुछ विशेष पदों और विभागों में यह अलग हो सकती है। उदाहरण के लिए, उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रोफेसर के पद पर सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए यह 65 वर्ष और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए 62 वर्ष है।
सेवानिवृत्ति नीति में कोई बदलाव नहीं
केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान में सेवानिवृत्ति नीति में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। न तो सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाई जा रही है और न ही घटाई जा रही है। सरकार की ओर से कर्मचारियों को समय से पहले सेवानिवृत्त करने की भी कोई योजना नहीं है। कर्मचारी मौजूदा नियमों के तहत ही सेवानिवृत्त होंगे।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट की उम्र में बदलाव को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान में ऐसी कोई योजना नहीं है। कर्मचारी अपनी इच्छा से वीआरएस ले सकते हैं, लेकिन उन्हें निर्धारित मापदंडों को पूरा करना होगा। सरकार की इस स्पष्टता से कर्मचारी अपने भविष्य की योजना बेहतर ढंग से बना सकेंगे।
Disclaimer
यह लेख सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। किसी भी सरकारी नीति या नियम में बदलाव के लिए हमेशा सरकारी अधिकारिक सूचनाओं का संदर्भ लें। वीआरएस या अन्य सेवानिवृत्ति विकल्पों के बारे में निर्णय लेने से पहले संबंधित विभागीय नियमों और अधिकारियों से परामर्श करें।