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ट्रांजेक्शन फेल होने पर बैंक को इतने दिन में वापस करना होगा पैसा, रिजर्व बैंक ने बनाए नियम RBI Rules

RBI Rules: आज के डिजिटल युग में हम सभी ATM, UPI, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग जैसे विभिन्न माध्यमों से लेनदेन करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ट्रांजेक्शन के दौरान हमारे खाते से पैसे कट जाते हैं, लेकिन वे लाभार्थी के खाते में नहीं पहुंचते या ATM से कैश नहीं निकलता। इस समस्या को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने फेल ट्रांजेक्शन के मामले में बैंकों के लिए कुछ सख्त नियम बनाए हैं, जिनका पालन हर बैंक को करना अनिवार्य है।

RBI का TAT हार्मोनाइजेशन नियम – क्या है यह?

20 सितंबर 2019 को RBI ने एक महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया, जिसमें टर्न अराउंड टाइम (TAT) को समान करने और ग्राहकों को मुआवजा देने के निर्देश दिए गए थे। इस नियम के अनुसार, यदि कोई बैंक ट्रांजेक्शन फेल होने पर डेबिट किए गए पैसे को निर्धारित समय सीमा के भीतर वापस नहीं लौटाता है, तो उसे जुर्माना देना होगा। यह जुर्माना बैंक की देरी के दिनों के आधार पर प्रतिदिन बढ़ता जाता है, जिससे बैंक तेजी से कार्रवाई करने के लिए प्रेरित होते हैं।

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ATM से पैसे न निकलने पर क्या करें?

अगर आप ATM से पैसे निकालते हैं और आपके खाते से राशि कट जाती है, लेकिन कैश नहीं निकलता है, तो चिंता न करें। RBI के नियमों के अनुसार, बैंक को ऐसे ट्रांजेक्शन के दिन से 5 दिनों के भीतर आपके पैसे वापस करने होंगे। अगर बैंक ऐसा नहीं करता है, तो उसे प्रतिदिन 100 रुपये का जुर्माना देना होगा। इस जुर्माने की राशि स्वतः ही आपके खाते में जमा कर दी जाएगी, और आपको इसके लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर फेल होने पर नियम

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अगर आपने कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर किया है और आपके खाते से पैसे कट गए हैं, लेकिन लाभार्थी के खाते में नहीं पहुंचे हैं, तो बैंक को मात्र दो दिन (T+1) के भीतर ही डेबिट को रिवर्स करना होगा। यहां T उस दिन को दर्शाता है जब ट्रांजेक्शन किया गया था। अगर बैंक इस समय सीमा का पालन नहीं करता है, तो देरी के हर दिन के लिए 100 रुपये का जुर्माना लगेगा। यह नियम ग्राहकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है और बैंकों को अपनी सेवाओं में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

PoS, IMPS और UPI ट्रांजेक्शन के मामले में क्या होगा?

आज के समय में PoS (प्वाइंट ऑफ सेल), IMPS (तत्काल भुगतान सेवा) और UPI (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) जैसे डिजिटल भुगतान माध्यमों का उपयोग बढ़ गया है। अगर इन माध्यमों से किए गए ट्रांजेक्शन में आपके खाते से पैसे कट जाते हैं, लेकिन दूसरे खाते में जमा नहीं होते हैं, तो RBI ने बैंकों को T+1 दिन का समय दिया है। अगर इस अवधि के भीतर पैसे वापस नहीं किए जाते हैं, तो अगले दिन से बैंक पर 100 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगना शुरू हो जाएगा।

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किन परिस्थितियों में जुर्माना लागू होता है?

यह जानना महत्वपूर्ण है कि बैंक हर फेल ट्रांजेक्शन पर जुर्माना नहीं देगा। जुर्माना तभी लागू होगा जब ट्रांजेक्शन फेल होने के पीछे कोई ऐसा कारण हो, जिस पर आपका कोई नियंत्रण न हो। उदाहरण के लिए, अगर ATM में कैश नहीं है, या बैंक के सर्वर में समस्या है, या तकनीकी खराबी के कारण ट्रांजेक्शन फेल हुआ है, तो बैंक को जुर्माना देना होगा। लेकिन अगर आपने गलत पिन डाला है या अपर्याप्त बैलेंस के कारण ट्रांजेक्शन फेल हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जुर्माना लागू नहीं होगा।

ग्राहकों के लिए क्या करना चाहिए?

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अगर आपका ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है और निर्धारित समय के भीतर पैसे वापस नहीं मिलते हैं, तो आपको तुरंत अपने बैंक से संपर्क करना चाहिए। आप बैंक की हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं या अपनी नजदीकी बैंक शाखा में जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज कराते समय ट्रांजेक्शन से संबंधित सभी जानकारी जैसे तारीख, समय, राशि और ट्रांजेक्शन आईडी अपने पास रखें, इससे बैंक को आपकी समस्या समझने और उसका समाधान करने में मदद मिलेगी।

बैंक न माने तो क्या करें?

अगर आपने बैंक से संपर्क किया है और फिर भी आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है, तो आप RBI की शिकायत निवारण प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। RBI ने बैंकिंग ग्राहकों के लिए एक ऑनलाइन शिकायत प्रणाली विकसित की है, जिसे ‘इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम’ कहा जाता है। आप RBI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। RBI बैंक से स्पष्टीकरण मांगेगा और आपकी समस्या का समाधान करने में मदद करेगा।

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अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें

हर बैंक ग्राहक को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। RBI ने फेल ट्रांजेक्शन के मामले में ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए ये नियम बनाए हैं। अगर आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं, तो आप बैंकों से अपने पैसे की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। हमेशा अपने ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखें और किसी भी अनियमितता के मामले में तुरंत कार्रवाई करें। जागरूक ग्राहक ही अपने वित्तीय हितों की रक्षा कर सकता है।

डिजिटल लेनदेन में सावधानियां

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हालांकि RBI ने ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए कड़े नियम बनाए हैं, फिर भी डिजिटल लेनदेन करते समय कुछ सावधानियां बरतना भी जरूरी है। अपना पिन, पासवर्ड और OTP किसी के साथ शेयर न करें। संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें और अनजान स्रोतों से आए संदेशों या ईमेल पर भरोसा न करें। अगर आपको कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई देती है, तो तुरंत अपने बैंक को सूचित करें। सुरक्षित बैंकिंग अभ्यास अपनाकर आप अपने पैसों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं।

RBI द्वारा बनाए गए ये नियम ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हैं। ये नियम बैंकों को अपनी सेवाओं में सुधार करने और ग्राहकों के प्रति जवाबदेह बनने के लिए प्रेरित करते हैं। एक जागरूक ग्राहक के रूप में, आपको इन नियमों की जानकारी होनी चाहिए ताकि आप अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें। डिजिटल बैंकिंग के इस युग में, सुरक्षित और जवाबदेह बैंकिंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए RBI के ये प्रयास सराहनीय हैं।

Disclaimer

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यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इसमें दी गई जानकारी विभिन्न स्रोतों से एकत्र की गई है और RBI के मौजूदा दिशानिर्देशों पर आधारित है। नियमों में समय-समय पर परिवर्तन हो सकता है, इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम जानकारी के लिए RBI की आधिकारिक वेबसाइट या अपने बैंक से संपर्क करें। लेखक या प्रकाशक इस लेख में दी गई जानकारी के उपयोग से होने वाले किसी भी नुकसान या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

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