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सुप्रीम कोर्ट के फैसले से टैक्सपेयर्स को मिली बड़ी राहत, अब इनकम टैक्स विभाग की नहीं चलेगी मनमानी Income Tax

Income Tax: हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इस फैसले से देश के करोड़ों करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी और आयकर विभाग की मनमानी पर अंकुश लगेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि आयकर विभाग को इनकम टैक्स एक्ट में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ही कार्रवाई करनी होगी और बिना ठोस सबूतों के करदाताओं को परेशान नहीं किया जा सकता।

सेक्शन 153ए के प्रावधानों का पालन अनिवार्य

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 153ए के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की तलाशी में विभाग को ठोस सबूत नहीं मिलते हैं तो करदाता की आय को बढ़ाकर नहीं दिखाया जा सकता। यह फैसला आयकर विभाग की मनमानी पर रोक लगाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे बेवजह परेशान किए जाने वाले करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी, जो अक्सर संदेह के आधार पर आयकर विभाग की कार्रवाई का शिकार हो जाते हैं।

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रीअसेसमेंट पर महत्वपूर्ण टिप्पणी

आयकर विभाग द्वारा आईटीआर के आधार पर या अन्य संदेह होने पर कर मामलों की असेसमेंट की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इनकम टैक्स एक्ट की धारा 153ए के अनुसार जिन मामलों में असेसमेंट पहले ही पूरी हो चुकी है, उन्हें विभाग दोबारा नहीं खोल सकता है। तलाशी के दौरान किसी करदाता के खिलाफ ठोस सबूत मिलने पर ही नियमानुसार किसी मामले की रीअसेसमेंट की जा सकती है। यह स्पष्टीकरण करदाताओं को अनावश्यक परेशानी से बचाएगा।

पुख्ता सबूत मिलने पर फिर से खुल सकता है केस

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हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग के लिए एक विकल्प भी खुला रखा है। अदालत ने कहा है कि अगर आयकर विभाग को बाद में कोई पुख्ता सबूत मिलते हैं तो टैक्स चोरी के मामले को फिर से खोला जा सकता है। सामान्य मामलों में तीन साल बाद कोई मामला नहीं खंगाले जाने का नियम है, लेकिन गंभीर मामलों या 50 लाख रुपये से अधिक की आय छिपाने के मामले में विभाग 10 साल बाद भी जांच कर सकता है। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि वास्तविक टैक्स चोरी के मामले बिना जांच के न रह जाएं।

हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की सहमति

सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच ने हाईकोर्ट के पहले के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा है कि रीअसेसमेंट की प्रक्रिया का करदाताओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर कोई करदाता वास्तव में दोषी नहीं है, तो उसे बेवजह कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जिससे उसे मानसिक और आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए न्यायालय ने विभाग को निर्देश दिया है कि वह पहले पक्के सबूत जुटाए और फिर ही किसी मामले को आगे बढ़ाए।

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धारा 153ए का महत्व

इनकम टैक्स एक्ट की धारा 153ए में किसी व्यक्ति या करदाता की इनकम से जुड़ी जांच करने या तलाशी लेने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत किसी की आय की जांच प्रक्रिया को विस्तार से बताया गया है। इस धारा के तहत अघोषित आय पर टैक्स लगाया जा सकता है। इसके अलावा, धारा 147 और 148 के तहत किसी मामले को रीअसेसमेंट कर दोबारा खंगाला जा सकता है, लेकिन इसके लिए भी ठोस आधार होना आवश्यक है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का व्यापक प्रभाव

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इस फैसले का व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इससे आयकर विभाग में पारदर्शिता आएगी। करदाताओं को अब बिना किसी ठोस आधार के परेशान नहीं किया जा सकेगा। साथ ही, यह फैसला आयकर विभाग को अपनी कार्रवाही में और अधिक सावधानी बरतने के लिए प्रेरित करेगा। इससे टैक्स कानूनों के उचित क्रियान्वयन में मदद मिलेगी और करदाताओं के अधिकारों की भी रक्षा होगी।

करदाताओं के लिए क्या है इसका अर्थ

इस फैसले का अर्थ है कि अब आयकर विभाग बिना किसी ठोस सबूत के करदाताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकेगा। अगर किसी मामले में पहले ही असेसमेंट हो चुकी है, तो उसे बिना नए सबूतों के दोबारा नहीं खोला जा सकता। यह करदाताओं को अनावश्यक परेशानी और मुकदमेबाजी से बचाएगा। हालांकि, यह फैसला ईमानदार करदाताओं की सुरक्षा करते हुए, टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का रास्ता भी बंद नहीं करता है।

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आयकर विभाग के लिए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वह इनकम टैक्स एक्ट के प्रावधानों का पालन करते हुए ही कार्रवाई करे। विभाग को करदाताओं के अधिकारों का सम्मान करना होगा और बिना ठोस आधार के किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं किया जा सकता। यह फैसला विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार लाने और पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करेगा।

सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला करदाताओं के अधिकारों की रक्षा और आयकर विभाग की मनमानी को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी और टैक्स व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी। यह फैसला यह सुनिश्चित करेगा कि आयकर विभाग अपनी शक्तियों का उचित उपयोग करे और इनकम टैक्स एक्ट के प्रावधानों का पालन करे।

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Disclaimer

यह लेख सिर्फ सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है। किसी भी कानूनी मामले में व्यक्तिगत सलाह के लिए कृपया योग्य कर सलाहकार या वकील से परामर्श करें। लेख में दी गई जानकारी के आधार पर की गई किसी भी कार्रवाई के लिए लेखक या प्रकाशक जिम्मेदार नहीं होंगे।

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