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क्या सजा होने पर सरकारी कर्मचारियों की चली जाएगी नौकरी, हाईकोर्ट के फैसले से मिला जवाब Govt employees news

Govt employees news: सरकारी कर्मचारियों के लिए हाल ही में एक अत्यंत महत्वपूर्ण फैसला आया है, जिसने कई कर्मचारियों के मन में व्याप्त संशय को दूर किया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि किसी आपराधिक मामले में दोषी पाए जाने और सजा मिलने के बावजूद, सरकारी कर्मचारी को सीधे तौर पर नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जा सकता। यह फैसला सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है और इसकी चर्चा हर जगह हो रही है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में निर्णय सुनाते हुए कहा है कि न्यायालय से सजा मिलने के बाद भी किसी सरकारी कर्मचारी को बिना उचित प्रक्रिया का पालन किए पद से बर्खास्त नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने यह फैसला देते हुए विभागीय अधिकारी द्वारा जारी किए गए बर्खास्तगी के आदेश को भी रद्द कर दिया है। इस फैसले से सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को काफी राहत मिली है, क्योंकि अब उन्हें न्यायिक प्रक्रिया में मिली सजा के बाद भी उचित विभागीय जांच का अधिकार प्राप्त होगा।

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विभागीय जांच का महत्व

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में विभागीय जांच के महत्व पर विशेष बल दिया है। न्यायालय का स्पष्ट मत है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी को उसके पद से हटाना या बर्खास्त करना है, तो इसके लिए विभागीय जांच का होना अत्यंत आवश्यक है। न्यायालय ने यह भी कहा कि बिना किसी उचित विभागीय जांच के किसी कर्मचारी को बर्खास्त करना नियमों के विरुद्ध है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसलों पर आधारित है, जिसका हवाला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में दिया है।

संविधान का अनुच्छेद 311 (2)

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हाईकोर्ट ने अपने फैसले में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 (2) का उल्लेख किया है। इस अनुच्छेद के अनुसार, किसी भी सरकारी कर्मचारी को बिना उचित जांच के न तो बर्खास्त किया जा सकता है और न ही उसके पद को घटाया जा सकता है। यह संवैधानिक प्रावधान सरकारी कर्मचारियों को उनके अधिकारों की रक्षा का महत्वपूर्ण आधार है। न्यायालय ने इस मामले में बर्खास्तगी की कार्रवाई को अवैध घोषित करते हुए यह स्पष्ट किया कि संविधान के प्रावधानों का पालन करना हर विभाग के लिए अनिवार्य है।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला कानपुर देहात के एक सरकारी स्कूल के सहायक अध्यापक से जुड़ा है। इस मामले के अनुसार, याचिकाकर्ता मनोज कटियार लगभग 26 वर्ष पहले एक प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए थे। करीब 8 वर्ष पहले उन्हें पदोन्नति मिली, लेकिन इसी दौरान उन पर दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया गया। सत्र न्यायालय ने सबूतों के आधार पर उन्हें दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

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बर्खास्तगी की कार्रवाई

जैसे ही सहायक अध्यापक को न्यायालय से सजा सुनाई गई, बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बिना किसी विभागीय जांच के उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया। इस कार्रवाई को अवैध मानते हुए कर्मचारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने इस मामले की गहराई से जांच की और पाया कि बिना विभागीय जांच के की गई बर्खास्तगी की कार्रवाई अवैध है और संविधान के अनुच्छेद 311 (2) का उल्लंघन करती है।

न्यायालय का आदेश

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से की गई बर्खास्तगी की कार्रवाई को अवैध घोषित कर रद्द कर दिया है। न्यायालय ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को आदेश दिया है कि वह दो महीने के भीतर इस मामले में नए सिरे से आदेश जारी करें। इसका मतलब यह है कि अब विभाग को कर्मचारी के खिलाफ उचित विभागीय जांच करनी होगी और उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जा सकती है।

फैसले का महत्व

इस फैसले का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक मिसाल है। इससे स्पष्ट होता है कि न्यायालय से सजा मिलने के बावजूद, विभाग को किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले उचित प्रक्रिया का पालन करना होगा। यह फैसला सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करता है और साथ ही विभागों को भी अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत करता है।

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कानूनी प्रक्रिया का महत्व

इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले से एक बार फिर यह साबित होता है कि कानूनी प्रक्रिया का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे कोई व्यक्ति किसी भी अपराध का दोषी पाया गया हो, उसे भी उचित प्रक्रिया का अधिकार है। विभागीय कार्रवाई के लिए भी यह नियम लागू होता है और इसका पालन न करने पर की गई कार्रवाई अवैध हो सकती है, जैसा कि इस मामले में हुआ।

सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत

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इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों को काफी राहत मिली है। अब वे यह जानते हैं कि उन्हें किसी भी आपराधिक मामले में दोषी पाए जाने के बावजूद, उनकी नौकरी को लेकर कोई भी निर्णय लेने से पहले उचित विभागीय जांच की जाएगी। यह उनके अधिकारों की रक्षा करता है और साथ ही उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर भी प्रदान करता है।

विभागों के लिए दिशा-निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला सभी सरकारी विभागों के लिए एक दिशा-निर्देश की तरह है। अब विभागों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले उचित प्रक्रिया का पालन करें। यह न केवल कानूनी रूप से आवश्यक है, बल्कि यह न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों का भी पालन करता है।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे स्पष्ट होता है कि कानूनी प्रक्रिया का पालन करना हर स्थिति में आवश्यक है। यह फैसला न केवल कर्मचारियों के लिए, बल्कि विभागों के लिए भी एक सीख है कि वे अपनी कार्रवाई में कानून का पालन करें और उचित प्रक्रिया अपनाएं। आने वाले समय में, इस फैसले का प्रभाव कई अन्य मामलों में भी देखने को मिल सकता है।

Disclaimer

यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे कानूनी सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। किसी भी कानूनी मामले में, व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर अलग-अलग निर्णय हो सकते हैं। कृपया किसी भी कानूनी मामले के लिए योग्य कानूनी सलाहकार से परामर्श करें। इस लेख में दी गई जानकारी प्रकाशन के समय सही है, लेकिन कानून और नियमों में परिवर्तन हो सकता है।

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