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पति से अलग होने पर पत्नी ससुराल में रह सकती है या नहीं, जानिए हाईकोर्ट का निर्णय Delhi High Court

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए घरेलू हिंसा पीड़ित महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की है। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पत्नी को अपने ससुर के घर में रहने का अधिकार है, भले ही वह अपने पति के साथ रहने से इनकार कर रही हो। यह फैसला उन सभी महिलाओं के लिए राहत भरा है जो पारिवारिक विवादों के कारण अपने निवास के अधिकार से वंचित हो जाती हैं।

क्या था मामला?

मामला तब शुरू हुआ जब एक महिला ने सितंबर 2011 में वैवाहिक विवाद के बाद अपना ससुराल छोड़ दिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच कई मुकदमे दायर किए गए, जिनकी संख्या लगभग 60 तक पहुंच गई। इन मुकदमों में से एक महिला द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत दायर किया गया था। इस कार्यवाही के दौरान महिला ने ससुराल की संपत्ति में निवास के अधिकार का दावा किया था, जिसे निचली अदालत ने मान्य ठहराया था।

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निचली अदालत ने क्या फैसला दिया था?

निचली अदालत ने महिला के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उसे ससुराल के घर की पहली मंजिल पर रहने का अधिकार दिया था। इस फैसले को सेशन कोर्ट ने भी बरकरार रखा। इसके बाद ससुर-सास ने दिल्ली हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी। उनका तर्क था कि अगर बहू उनके बेटे के साथ नहीं रहना चाहती, तो उसे घर में रहने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए।

सास-ससुर ने क्या तर्क दिया?

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सास-ससुर का मुख्य तर्क यह था कि उनकी बहू उनके बेटे के साथ रहने से इनकार कर रही है और वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए दायर याचिका का विरोध कर रही है। उनका मानना था कि जब बहू उनके बेटे के साथ नहीं रहना चाहती है, तो उसे उनके घर में रहने का भी अधिकार नहीं है। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए महिला के पक्ष में फैसला सुनाया।

हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया?

जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने दंपति (सास-ससुर) की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत निवास का अधिकार, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी अधिकार से अलग है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ससुराल में रहने का अधिकार वैवाहिक जीवन से संबंधित अन्य कानूनी प्रावधानों से भिन्न है।

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निवास का अधिकार वैवाहिक अधिकारों से अलग

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत एक महिला का उसके ससुराल में निवास का अधिकार, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों के पालन से अलग है। इसका मतलब है कि भले ही महिला अपने पति के साथ रहने से इनकार कर दे, फिर भी उसे अपने ससुराल में रहने का अधिकार है। यह फैसला महिलाओं के आवास के अधिकार को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

घरेलू हिंसा अधिनियम का महत्व

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घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना है। इस कानून के तहत महिलाओं को कई अधिकार दिए गए हैं, जिनमें साझा निवास में रहने का अधिकार भी शामिल है। साझा निवास का अर्थ ऐसे घर से है जहां पीड़ित महिला अपने पति या पार्टनर के साथ रहती है या रही है। यह कानून महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए बनाया गया है और उन्हें आर्थिक और आवासीय सुरक्षा प्रदान करता है।

फैसले का सामाजिक महत्व

दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला समाज में महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने वाला है। इससे यह संदेश जाता है कि विवाह के बाद महिलाओं के अधिकार केवल उनके पति पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि उन्हें कानून द्वारा स्वतंत्र रूप से संरक्षित किया गया है। इस फैसले से उन महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी जो घरेलू हिंसा या वैवाहिक विवादों के कारण अपना घर छोड़ने को मजबूर होती हैं।

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कानूनी विशेषज्ञों की राय

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यह फैसला घरेलू हिंसा अधिनियम की मूल भावना के अनुरूप है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाना और उन्हें सुरक्षित आवास प्रदान करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से न केवल महिलाओं के अधिकार सुरक्षित होंगे, बल्कि उन्हें आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा भी मिलेगी।

महिला अधिकार संगठनों की प्रतिक्रिया

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महिला अधिकार संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि यह फैसला उन महिलाओं के लिए एक बड़ी जीत है जो घरेलू हिंसा या वैवाहिक विवादों के कारण अपने निवास के अधिकार से वंचित हो जाती हैं। संगठनों का मानना है कि इस फैसले से महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए लड़ने में मदद मिलेगी और समाज में उनकी स्थिति मजबूत होगी।

भविष्य के लिए महत्वपूर्ण उदाहरण

दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला भविष्य में ऐसे मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण साबित होगा। इससे निचली अदालतों को ऐसे मामलों में निर्णय लेने में मार्गदर्शन मिलेगा। यह फैसला इस बात की पुष्टि करता है कि निवास का अधिकार वैवाहिक अधिकारों से अलग है और इसे स्वतंत्र रूप से देखा जाना चाहिए। इससे न्यायिक प्रणाली में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

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दिल्ली हाईकोर्ट के इस महत्वपूर्ण फैसले से यह स्पष्ट होता है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पत्नी को अपने ससुराल में रहने का अधिकार है, भले ही वह अपने पति के साथ रहने से इनकार कर रही हो। यह फैसला महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने वाला है और उन्हें आर्थिक और आवासीय सुरक्षा प्रदान करता है। इससे समाज में लैंगिक समानता की दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाया गया है। आशा है कि इस फैसले से अन्य अदालतें भी प्रेरित होंगी और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाएंगी।

Disclaimer

यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है और इसे कानूनी सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। किसी भी विशिष्ट मामले में कानूनी सलाह के लिए योग्य कानूनी सलाहकार से परामर्श करें। लेख में दी गई जानकारी विश्वसनीय स्रोतों से ली गई है, लेकिन इसकी पूर्ण सटीकता की गारंटी नहीं दी जा सकती। किसी भी विवाद की स्थिति में, कृपया मूल न्यायिक आदेश या संबंधित कानूनी प्रावधानों का संदर्भ लें।

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