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केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु में बदलाव पर सरकार ने अपना रूख किया साफ Retirement Age Hike

Retirement Age Hike: हर कर्मचारी अपने कार्यकाल के दौरान सेवानिवृत्ति की योजना बनाता है। यह जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है जिसमें कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और पेंशन जैसे लाभ मिलते हैं। विभिन्न विभागों और पदों के अनुसार सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित की जाती है। हाल ही में, केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है, जिसमें सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया है।

राज्यसभा में उठा सेवानिवृत्ति आयु का मुद्दा

केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है। इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजवीर सिंह ने राज्यसभा में दो महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए थे। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति को समय से पहले करने की योजना बना रही है, और दूसरा, क्या निर्धारित समय सीमा के बाद सेवानिवृत्ति लेने के इच्छुक कर्मचारियों के लिए कोई नीति है।

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केंद्रीय मंत्री का स्पष्ट जवाब

इन सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट रूप से बताया कि वर्तमान में सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में किसी भी प्रकार का बदलाव करने पर विचार नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि समय से पहले या बाद में सेवानिवृत्त होने के संबंध में कोई नई नीति नहीं बनाई जा रही है। इससे स्पष्ट होता है कि वर्तमान में, केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु में न तो वृद्धि होगी और न ही कमी।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नियम और प्रावधान

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केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2021 और अखिल भारतीय सेवा नियम 1958 के प्रावधान लागू होते हैं। इन नियमों के अंतर्गत, कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लेने का विकल्प भी दिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने अपने जवाब में स्पष्ट किया कि इच्छुक कर्मचारी पहले से स्थापित नियमों और मापदंडों के अनुसार किसी भी समय वीआरएस ले सकते हैं।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) के विकल्प और नियम

किसी भी कर्मचारी के पास स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लेने का विकल्प है, लेकिन इसके लिए उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों को पूरा करना होगा। ये मापदंड अखिल भारतीय सेवा नियम 1958 और केंद्रीय सिविल सेवा (CCS) पेंशन नियम 2021 के प्रावधानों के अनुसार तय किए गए हैं। वीआरएस लेना पूरी तरह से कर्मचारी की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, और इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं।

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वर्तमान में कोई बदलाव नहीं

राज्यसभा में दिए गए जवाब से यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर रही है। न तो उम्र कम की जा रही है और न ही बढ़ाई जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस संबंध में फिलहाल कोई नई नीति या योजना नहीं बनाई जा रही है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों को अपनी सेवानिवृत्ति की योजना बनाने में मदद मिलेगी।

वीआरएस लेने की प्रक्रिया और शर्तें

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यदि कोई कर्मचारी समय से पहले सेवानिवृत्त होना चाहता है, तो उसे वीआरएस के लिए आवेदन करना होगा। इसके लिए उसे सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों को पूरा करना आवश्यक है। ये मापदंड सेवा की अवधि, आयु और अन्य विभागीय नियमों पर आधारित हो सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि वीआरएस लेना कर्मचारी का व्यक्तिगत निर्णय है, और सरकार इसमें कोई जबरदस्ती नहीं करती।

आगामी समय के लिए सरकार की नीति

केंद्रीय राज्य मंत्री द्वारा दिए गए जवाब से आगामी समय के लिए सरकार की नीति स्पष्ट हो गई है। वर्तमान में, केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि मनचाहे समय पर रिटायरमेंट लेने के लिए भी कोई नई योजना नहीं बनाई जा रही है। कर्मचारियों को मौजूदा नियमों और प्रावधानों का ही पालन करना होगा।

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कर्मचारियों के लिए क्या है महत्वपूर्ण

इस अपडेट से केंद्रीय कर्मचारियों को अपनी सेवानिवृत्ति की योजना बनाने में मदद मिलेगी। उन्हें यह समझना महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में सेवानिवृत्ति की आयु में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। यदि कोई कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) लेना चाहता है, तो उसे पहले से स्थापित नियमों और मापदंडों का पालन करना होगा। केंद्रीय कर्मचारियों को अपने सेवा नियमों और अधिकारों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए।

केंद्र सरकार ने राज्यसभा में स्पष्ट रूप से बता दिया है कि वह केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में कोई बदलाव नहीं कर रही है। न तो समय से पहले और न ही बाद में सेवानिवृत्ति के लिए कोई नई नीति बनाई जा रही है। इससे कर्मचारियों को अपनी भविष्य की योजना बनाने में सहायता मिलेगी। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प पहले से मौजूद नियमों के अंतर्गत उपलब्ध रहेगा।

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Disclaimer

यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। सेवानिवृत्ति से संबंधित नियमों और प्रावधानों में समय-समय पर बदलाव हो सकते हैं। कृपया अपने विभाग या मानव संसाधन विभाग से नवीनतम जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त करें। इस लेख में दी गई जानकारी राज्यसभा में सरकार द्वारा दिए गए जवाबों पर आधारित है। विशिष्ट मामलों के लिए, कृपया संबंधित अधिकारियों या विशेषज्ञों से परामर्श करें।

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